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hi
क े वल यू र ोिपयन यू ि नयन दे श ों क े िलए:
यू र ोिपयन िदशा-िनदेर् श सं ख् या 2006/66/EG क े अनु स ार
क्षितमःत
अथवा खचर् हो चु क ी बै ट िरयों को अलग
से एकिऽत
िकया जाना चािहए और एक पयार् व रण -
अनु क ू ल तरीक े से पु न ःचबण क े िलए भे ज ा जाना
चािहए।